राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2023 की शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थी के लगाई चिप के गलत रिकॉर्डिंग करने से जुडे़ मामले में गृह सचिव, डीजी भर्ती बोर्ड और अलवर पुलिस अधीक्षक से जवाब तलब किया है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश देशराज चौधरी की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.