Current Affairs For India & Rajasthan | Notes for Govt Job Exams

राज्य शासन ने लिया पेंशनरों के हित में बड़ा फैसला

FavoriteLoadingAdd to favorites

31 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य शासन ने पेंशनरों के हित में बड़ा फैसला लेते
हुए पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को 1 जुलाई, 2023 से छठवें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 221% और सातवें वेतनमान में 42% की दर
से महँगाई राहत स्वीकृत की है। बढ़ी हुई राशि अगस्त, 2023 से देय होगी।
प्रमुख बिंदु
z जानकारी के अनुसार छठवें वेतनमान में महँगाई राहत की वृद्धि दर 9% और सातवें वेतनमान में महँगाई राहत की 4% दर से बढ़ोतरी हुई
है। इससे पहले उन्हें 1 जुलाई, 2023 से छठवें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 212% की दर से और सातवें वेतनमान में 38% की
दर से महँगाई राहत मिल रही थी।
z आदेश के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महँगाई राहत देय होगी। महँगाई राहत
अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी।
z सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को स्वीकार किये गए अनुकंपा भत्ते पर भी महँगाई राहत की पात्रता होगी। परिवार पेंशन
तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी महँगाई राहत वित्त विभाग के प्रासंगिक आदेश अनुसार देय होगी।
z यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर
महँगाई राहत की पात्रता नहीं होगी।
z यदि पति/पत्नी की मृत्यु के समय वह सेवा में हैं तो उसे पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर महँगाई राहत की पात्रता होगी।
ऐसे पेंशनरों, जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत कराया है, उन्हें महँगाई राहत उनकी मूल पेंशन पर देय होगी।
z यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, जिन्होंने उपक्रमों/स्वशासी संस्थानों/मंडलों/निगमों आदि में
संविलियन पर एकमुश्त राशि आहरित की है और जो पेंशन के एक-तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं।
z महँगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रुपए के अपूर्ण भाग को अगले रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा। संचालक पेंशन को बैंक की शाखाओं
में नमूना जाँच करने तथा विसंगति की स्थिति में उसका समायोजन आगामी माह के भुगतानों में करने के निर्देश दिये गए हैं।
z सभी पेंशन संवितरणकर्त्ता अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे मध्य प्रदेश कोषालय संहिता 2020 के प्रावधानों को ध्यान में रखते
हुए पेंशनरों को स्वीकृत महँगाई राहत का भुगतान सुनिश्चित करें।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top