7 मई, 2024 को यूरोपीय संघ (EU) ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून पारित किया है।
कानून के अनुसार यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देशों को महिला जननांग विकृति, जबरन विवाह और ऑनलाइन उत्पीड़न को अपराध घोषित करना होगा।
यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को 3 वर्ष के अंदर इन नए नियमों को अपने राष्ट्रीय कानूनों में शामिल करना आवश्यक है।
इस कानून का उद्देश्य महिलाओं को लिंग संबंधी हिंसा, अंतरंग छवियों को बिना सहमति के साझा करने और हिंसा या घृणा को उकसाने जैसे आपराधिक कृत्यों से बचाना है।
इस कानून के तहत अपराध की गंभीरता के आधार पर 1 से 5 वर्ष तक की कैद की सजा हो सकती है।
इसके अतिरिक्त, यदि पीड़ित नाबालिग है या अपराधी के साथ उसका घनिष्ठ पारिवारिक संबंध है (जैसे कि पति/पत्नी या पूर्व-पति), तो कानून इससे अधिक दंड देने का भी प्रावधान करता है।
यूरोपीय संघ (EU) के बारे में
EU, 27 यूरोपीय देशों का एक अद्वितीय आर्थिक और राजनीतिक संघ है।
इसकी स्थापना मास्ट्रिच संधि द्वारा की गई थी, जो 1 नवंबर, 1993 को लागू हुई।
इसका मुख्य लक्ष्य यूरोप में आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना है।
यूरोपीय संघ की अपनी मुद्रा यूरो है, जिसका उपयोग 20 सदस्य देशों द्वारा किया जाता है