

भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, बाजार को उचित सूचना देने के बाद, आवश्यकताओं, उभरती बाजार स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि और समय को संशोधित करने की लचीलापन रखेगी। . इस प्रकार, यदि परिस्थितियाँ आवश्यक हों तो कैलेंडर परिवर्तन के अधीन है, जिसमें बीच में छुट्टियाँ जैसे कारण भी शामिल हैं। ऐसे परिवर्तन, यदि कोई हों, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किए जाएंगे।
ट्रेजरी बिलों की नीलामी समय-समय पर संशोधित, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना संख्या F.4(2)-W&M/2018 दिनांक 27 मार्च, 2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन होगी।
ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि
(01 अप्रैल, 2024 से 30 जून, 2024)
(₹ करोड़)
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