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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन शुरू करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है

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प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 03.06.2024 शाम ​​05:00 बजे तक है

भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रतिस्पर्धा के आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र को समझने के लिए एक बाजार अध्ययन शुरू करने के लिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) अध्ययन आयोजित करने के लिए एक एजेंसी/संस्थान की भागीदारी के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 03.06.2024 (शाम 05:00 बजे तक) है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) एआई की परिवर्तनकारी क्षमताओं को समझने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और प्रतिस्पर्धा पर एक बाजार अध्ययन शुरू करेगा, जिसमें महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी-समर्थक क्षमता है, साथ ही एआई के उपयोग से उत्पन्न होने वाली प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताएं भी हैं। प्रस्तावित अध्ययन एआई सिस्टम के विकास पारिस्थितिकी तंत्र में उभरती प्रतिस्पर्धा की गतिशीलता और प्रमुख उपयोगकर्ता उद्योगों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और नवाचार के लिए एआई अनुप्रयोगों के निहितार्थ की गहन समझ विकसित करने के लिए एक ज्ञान निर्माण अभ्यास होगा।

अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
एआई अभिनेताओं/हितधारकों, आवश्यक इनपुट/संसाधनों, मूल्य श्रृंखलाओं, बाजार संरचनाओं और प्रतिस्पर्धा के मापदंडों सहित कुछ प्रमुख एआई प्रणालियों और उनके बाजारों/पारिस्थितिकी प्रणालियों को समझने के लिए;
इन बाजारों/पारिस्थितिकी तंत्रों में उभरते और संभावित प्रतिस्पर्धा के मुद्दों, यदि कोई हो, की जांच करना;
एआई अनुप्रयोगों/उपयोग मामलों के दायरे और प्रकृति का अध्ययन करना, और प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से संबंधित अवसरों, जोखिमों और प्रभावों का आकलन करना;
भारत और अन्य प्रमुख न्यायक्षेत्रों में एआई सिस्टम और अनुप्रयोगों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा और विकसित नियामक/कानूनी ढांचे को समझना;
एआई और प्रतिस्पर्धा के बीच मुद्दों की समग्र समझ के लिए सभी प्रासंगिक हितधारकों तक पहुंचना;
एआई के रुझानों और पैटर्न को समझना और एआई और बाजारों में इसके अनुप्रयोग के संबंध में आयोग की प्रवर्तन और वकालत प्राथमिकताओं का पता लगाना

प्रस्ताव के लिए विस्तृत अनुरोध (आरएफपी), पात्रता मानदंड और नियम व शर्तों के लिए कृपया देखें: https://www.cci.gov.in/images/whatsnew/en/tendernotice-1-11713759672.pdf

सीसीआई के बारे में

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (‘अधिनियम) के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। अधिनियम की धारा 18 सीसीआई पर प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को खत्म करने, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और बनाए रखने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और भारत के बाजारों में अन्य प्रतिभागियों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का कर्तव्य रखती है।

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