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भर्ती नियमों में संशोधन हुआ तो 30 हजार ने अनुभव – पत्र बदले, 4.70 लाख अभ्यर्थी बाहर

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कांग्रेस सरकार के समय निकलीसफाईकर्मी भर्ती में शुरू हुआविवाद सरकार बदलने के बादनहीं थम रहा है। अब नया विवादभर्ती प्रक्रिया के बीच अनुभवप्रमाण-पत्र का नियम बदलने कोलेकर खड़ा हो गया है। अब नएनियम के तहत निगम व निकायोंमें काम कर रहे अभ्यर्थियों कोभर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। ऐसेमें 5 लाख आवेदकों पर तलवारलटक गई थी। हालांकि संशोधनके दौरान 2 अप्रैल तक 30हजार ने नए अनुभव प्रमाण जमाकरवाए मगर अब ऐसे 4.70 लाखअभ्यर्थी स्वतः ही भर्ती से बाहर होगए, जिन्होंने किसी प्राइवेट फर्म,दुकानों अथवा घरों में कार्य करनेका अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है।प्रदेशभर में पहले यह भर्तीकरीब 13 हजार पदों के लिएनिकाली गई थी, जिसमें 8.40लाख अभ्यर्थियों ने आवेदनकिया था। अब पद बढ़ाकर24,797 करने पर 9,20442आवेदक हो गए हैं। इसमें एकमार्च से फिर से आवेदन मांगेजाने के बाद 80,442 अभ्यर्थीनए शामिल हुए हैं।भास्कर EXPLAINER : वह सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं• तीन माह तक होंगे प्रेक्टिकल : निकायवार दिए गए पदों कीतुलना में तीन गुना यानी करीब 75000 पात्र अभ्यर्थियों कोलॉटरी के जरिए प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए चयन किया जाएगा।सरकार ने इस भर्ती में प्रैक्टिकल टेस्ट अनिवार्य किया है, जोतीन महीने तक होगा। साथ ही वाल्मीकि और हैला समाज केअभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। दस्तावेज और प्रमाण पत्रोंके अभाव में अभ्यर्थी को किसी भी स्तर पर हटाया जा सकेगा।• सबसे अधिक ग्रेटर निगम में 3670 पद : नगर निगम में3,670 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा बीकानेर में 1037,कोटा दक्षिण में 836, जयपुर हेरिटेज में 707 पदों पर भर्तीहोनी है, जबकि सबसे कम इंद्रगढ़ में 5 पदों पर भर्ती होगी।• प्रैक्टिकल में कराएंगे नालों की सफाई और रोड स्वीपिंग :तीन महीने तक होने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम में सफाई संबंधितकार्यं, रोड स्वीपिंग, नालों की सफाई आदि मौके पर ही करवायाजाएगा। इसमें उपस्थिति, अनुभव, अवधि, योग्यता, कार्यकुशलता के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।• नहीं मांगी कोई शैक्षणिक योग्यता: भर्ती में किसी भी प्रकारकी शैक्षणिक योग्यता नहीं मांगी गई थी। यही वजह रही किऑनलाइन आवेदन पत्र में शैक्षणिक योग्यता का कोई कॉलमनहीं रखा गया था।बड़ा सवाल : यदि 4.70 लाख आवेदन रद्द होते हैं तो क्या अभ्यार्थियों के करीब 20 करोड़ रु. वापस मिलेंगेनए संशोधन के तहत सफाई कर्मचारी भर्ती में 2 अप्रैल तक नगरीय निकाय के सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करनेवाले तकरीबन 4.70 लाख अभ्यार्थियों के आवेदन रद्द हो सकते हैं। ऐसे में संशय बना हुआ है कि अभ्यर्थियों को उनका जमाकराया गया शुल्क वापस मिलेगा या नहीं। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डिंडोरिया के मुताबिक4.70 लाख आवेदनों में से तकरीबन एक लाख एसी, एक लाख एसटी, एक लाख ओबीसी व एमबीसी और 1.70 लाख सामान्यवर्ग के होंगे। एसी, एसटी और ओबीसी अभ्यर्थियों से 400 रु. और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से 600 रु. शुल्क लिया गया। यदिइनके आवेदन रद्द होते हैं तो इन्हें शुल्क के रूप में लिए गए करीब 20 करोड़ रु. डीएलबी को वापस करने चाहिए।# नगर पालिका (सफाई कर्मचारी सेवा) नियम 2012 के तहतकिसी भी संस्था का अनुभव प्रमाण-पत्र दिया जा सकता था,लेकिन अब 1 मार्च को निकली भर्ती विज्ञप्ति में संशोधन कियागया। इसके तहत वही आवेदक पात्र होंगे, जिन्होंने निकाय मेंसफाई का कार्य ठेके / अनुबंध पर किया हो। संशोधित विज्ञप्ति मेंयह भी कहा कि जो पूर्व में प्राप्त आवेदन के साथ प्रमाण-पत्रलगाए हैं, उन्हें संशोधित किया जा सकेगा। राज्य सरकार के2013 के दिशा-निर्देशों के तहत यह प्रशासनिक निर्णय लिया है।-अशोक सिंह, पूर्व विधि निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग■ सक्षम अधिकारियों व सफाई कार्य कर चुकी फर्मों के अनुभवको वरीयता दी जाएगी। आवेदनों की स्क्रूटनी में कोई प्रमाण पत्रफर्जी पाया तो उस फर्म व आवेदक के खिलाफ कार्रवाई होगी।-सुरेश ओला, निदेशक व संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग# एक बार भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद याप्रक्रियाधीन भर्ती में नियमों में बदलाव करना न्यायसंगत नहींहै। नियम बदलने भी पड़ें तो पूर्व में निकली भर्ती को रद्द कियाजाए फिर नए सिरे से भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।- हरिप्रसाद शर्मा, पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्डइधर…. 2024 की पात्रता शर्तों में बदलाव का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, सुनवाई अगले सप्ताहजयपुर | प्रदेश के स्थानीय निकायों में 24,797 पदों परसफाई कर्मचारियों की भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र कीपात्रता में भर्ती प्रक्रिया के बीच में हुए बदलाव का मामलाबुधवार को हाईकोर्ट में पहुंच गया। इस मामले में उदयसिंहव अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 15मार्च 2024 के अनुभव प्रमाण पत्र की पात्रता शर्तों कोचुनौती दी है। याचिका में प्रमुख स्वायत्त सचिव, निदेशकस्थानीय निकाय व ग्रेटर नगर निगम के कमिश्नर कोपक्षकार बनाया है। याचिका पर आगामी सप्ताह में सुनवाईहोगी। मामले से जुड़े अधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद शर्मा नेयाचिका में कहा कि राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों मेंएक मार्च 2024 के विज्ञापन के जरिए सफाई कर्मचारियोंके पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती निकाली। इसमें लाखोंअभ्यर्थियों ने आवेदन किया, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के दौरानही भर्ती आयोजकों ने 15 मार्च को एक संशोधन पत्रजारी करते हुए अनुभव प्रमाण पत्र की पात्रता की शर्तोंमें बदलाव कर दिया। पहले 9 जून 2023 के आदेश मेंअनुभव प्रमाण पत्र में केन्द्र या राज्य सरकार की अर्द्धसरकारी संस्था, प्लेसमेंट एजेंसी व संवेदक की ओर सेजारी किए गए एक साल के कार्य अनुभव प्रमाण पत्र कोवैध माना था। याचिका में कहा कि भर्ती प्रक्रिया के बीचमें अनुभव प्रमाण पत्र में बदलाव करना मनमाना पूर्ण वगलत है। इसलिए 9 जून 2023 के अनुभव प्रमाण पत्र कीपात्रता शर्तों के अनुसार ही भर्ती प्रक्रिया की जाए।

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