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ट्राई की एक्सेस प्रदाताओं, आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ बैठक

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आरएआई ने 14 जून 2024 को एक बैठक बुलाई जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), 25 से अधिक बैंकों और सरकारी, निजी और वैश्विक बैंकों सहित अन्य वित्तीय संस्थानों, एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंजेज मेंबर्स ऑफ इंडिया (एएनएमआई) के सदस्यों और सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान विचार-विमर्श किए गए मुख्य बिंदुओं में निम्नलिखित शामिल हैं- ट्राई की सिफारिशों पर, 160 श्रृंखलाएं विशेष रूप से लेन-देन और सेवा वॉयस कॉल करने के लिए आवंटित की गई हैं। पहले चरण में, इसे आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए द्वारा विनियमित सभी संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया है। एक बार इसे लागू कर दिया जाए, तो यह कॉल करने वाली संस्था की आसान पहचान में मदद करेगा और धोखेबाजों द्वारा निर्दोष नागरिकों को ठगने से रोकेगा। बैठक ने इस श्रृंखला के प्रभावी उपयोग के संबंध में नियामकों, संस्थाओं और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान किया। इस बात पर भी चर्चा की गई कि वर्तमान में प्रचार उद्देश्य के लिए उपयोग की जा रही 140 श्रृंखलाओं का संचालन डीएलटी प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित किया जा रहा है और डिजिटल सहमति की स्क्रबिंग भी चालू की जा रही है। उपरोक्त दो उपायों के कार्यान्वयन से 10 अंकों की संख्या से स्पैम कॉल पर पर्याप्त नियंत्रण की उम्मीद है। ट्राई के टीसीसीसीपीआर-2018 विनियमों के तहत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा स्थापित डिजिटल सहमति सुविधा (डीसीए) पर विस्तार से चर्चा की गई। डीसीए सुविधा ग्राहक की डिजिटल सहमति प्राप्त करने में सक्षम बनाती है और आगे चलकर बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य संस्थाओं जैसे प्रेषकों को उनकी डीएनडी स्थिति की परवाह किए बिना ग्राहकों को एसएमएस और वॉयस के माध्यम से प्रचार संचार भेजने में सक्षम बनाती है। ट्राई के नियमों के संबंध में बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य संस्थाओं जैसे प्रेषकों की भूमिका और दायित्वों पर भी विचार-विमर्श किया गया और कंटेंट टेम्प्लेट में यूआरएल/एपीके को श्वेतसूची में शामिल करने, न्यूनतम संख्या में हेडर और कंटेंट टेम्प्लेट का उपयोग करने, प्रेषकों के क्रेडेंशियल के दुरुपयोग के मामले में संस्था/टीएम के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने आदि का निर्णय लिया गया।

सभी नियामकों, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों ने स्पैम के खतरे को रोकने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया, विशेष रूप से वॉयस कॉल के माध्यम से और समयबद्ध तरीके से ट्राई द्वारा विभिन्न पहलों के कार्यान्वयन के लिए सभी सहयोग का आश्वासन दिया।

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