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कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

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परिचय

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority-APEDA) की स्थापना भारत सरकार द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के अंतर्गत की गई थी। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्राधिकरण ने संसाधित खाद्य निर्यात प्रोत्साहन परिषद का स्थान लिया।

  • वर्ष 2020 में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority- APEDA) ने लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (Small Farmers Agribusiness Consortium- SFAC) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख कार्य

  • फल, सब्जी तथा उनके उत्पाद
  • मांस तथा मांस उत्पाद
  • कुक्कुट तथा कुक्कुट उत्पाद
  • डेरी उत्पाद
  • कन्फेक्शनरी, बिस्कुट तथा बेकरी उत्पाद
  • शहद, गुड़ तथा चीनी उत्पाद
  • कोको तथा उसके उत्पाद, सभी प्रकार के चॉकलेट
  • मादक तथा गैर-मादक पेय
  • अनाज तथा अनाज उत्पाद
  • मूँगफली और अखरोट
  • अचार, पापड़ और चटनी
  • ग्वार गम
  • पुष्प कृषि तथा पुष्प कृषि उत्पाद
  • जड़ी-बूटी तथा औषधीय पौधे
  • एपीडा को चीनी के आयात की निगरानी करने की ज़िम्मेदारी भी दी गई है।

यह निर्यात के लिये अनुसूचित उत्पादों से संबंधित उद्योगों के विकास का कार्य देखता है। एपीडा यह कार्य वित्तीय सहायता प्रदान कर या अन्य रूपों में सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन कर तथा सहायतार्थ योजनाओं के माध्यम से सहभागिता करके निष्पादित करता है।

  • अनुसूचित उत्पादों के निर्यातक के रूप में व्यक्तियों का पंजीकरण और निर्यात की दृष्टि से अनुसूचित उत्पादों का मानक निर्धारण और विशेष विवरण तैयार करना।
  • कसाईखानों, प्रसंस्करण संयंत्रों, भंडारण परिसरों में मांस और मांस उत्पादों का निरीक्षण तथा अनुसूचित उत्पादों की पैकेजिंग में उत्तरोत्तर सुधार करना।

एपीडा प्राधिकरण की संरचना

एपीडा प्राधिकरण नामतः निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बना है:

  • केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष
  • भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार, पदेन (ex-official)
  • केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक सदस्य जो कि नीति आयोग का प्रतिनिधित्व करता है;
  • तीन संसद सदस्य जिनमें से दो लोकसभा द्वारा और एक राज्य सभा द्वारा निर्वाचित होता है।
  • केंद्र सरकार द्वारा 8 ऐसे सदस्यों की नियुक्ति जो केंद्र सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करते हैं:
    • कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय
    • वाणिज्य मंत्रालय
    • वित्त मंत्रालय
    • उद्योग मंत्रालय
    • खाद्य मंत्रालय
    • नागरिक आपूर्ति मंत्रालय
    • नागर विमानन मंत्रालय
    • जहाज़रानी एवं परिवहन मंत्रालय

इसके अलावा राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि के रूप में वर्णक्रम के अनुसार चक्रानुक्रम में पाँच सदस्यों को केंद्र सरकार नियुक्त करती है।

केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 सदस्यों की नियुक्ति:

  • भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
  • राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
  • राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ
  • केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान
  • भारतीय पैकेजिंग संस्थान
  • मसाला निर्यात संवर्द्धन परिषद

केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित के प्रतिनिधित्व के लिये 12 सदस्यों की नियुक्ति:

  • फल एवं सब्जी उत्पाद उद्योग
  • मांस, कुक्कुट और डेयरी उत्पाद उद्योग
  • अन्य अनुसूचित उत्पाद उद्योग
  • पैकेजिंग उद्योग
  • कृषि अर्थशास्त्र और अनुसूचित उत्पादों के विपणन के क्षेत्र में विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों में से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 2 सदस्य।

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