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कांस्टेबल भर्ती-23 का मामला • पुलिस विभाग को देना होगा ₹1 लाख हर्जानाभर्ती बोर्ड ने महिला अभ्यर्थी की ऊंचाई कम नापी, हाईकोर्ट ने दुबारा

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हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती: 2023 में प्रार्थी महिला अभ्यर्थी की ऊंचाई गलत रूप से कम नापने को गंभीर मानते हुए पुलिस विभाग पर एक लाख रुपए हर्जाना लगाया है। वहीं विभाग को निर्देश दिया है कि वह एक महीने में हर्जाना राशि प्रार्थिया को भुगतानकरे। अदालत ने कहा कि एम्स जोधपुर के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट से साबित है कि प्रार्थिया की ऊंचाई 152.3 सेमी है और पुलिस विभाग ने पीएसटी टेस्ट मेंनेप्रार्थिया की ऊंचाई 152 सेमी से कम नापी थी। जिस पर प्रार्थिया ने रिस्क लेते हुए 25 हजार रुपए हर्जाने की शर्त पर अपनी ऊंचाई की दुबारा मेडिकल बोर्ड से नपवाया जिसमें उसकी ऊंचाई ज्यादा आई है। ऐसे में प्रार्थिया को बिना किसी कारण चयन प्रक्रियासे वंचित किया और उसे बिनानपवाया तो पास हुईकिसी कारण हाईकोर्ट आना पड़ा इसलिए विभाग उसे हर्जाने के तौर पर एक लाख रुपए दे।जस्टिस जीआर मीना ने यह निर्देश हरियाणा की नारनौल तहसील निवासी सपना की याचिका पर दिया। अधिवक्ता आरपी सैनी व आमिर खान ने बताया कि प्रार्थिया ने कांस्टेबल भर्ती में सीआईडी जयपुर के लिए आवेदन किया था। 27 दिसंबर 2023 को उसका फिजिकल टेस्ट हुआ और उसकी ऊंचाई 152 सेमी से कम नापी गई।इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए प्रार्थिया ने हाईकोर्ट मेंअंडरटेकिंग दी कि उसकी ऊंचाई की नाप दुबारा कराई जाए और यदि उसकी ऊंचाई 152 सेमी से कम आए तो वह हर्जाने के तौर पर 25 हजार रुपए जमा कराने के लिए तैयार है। प्रार्थिया की अंडरटेकिंग के बाद हाईकोर्ट ने एम्स जोधपुर के मेडिकल बोर्ड से उसकी ऊंचाई की नाप करवाने के लिए कहा। अदालत के निर्देश पर एम्स जोधपुर ने उसकी ऊंचाई 152.3 सेमी नापते हुए हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की। जिस पर अदालत ने विभाग की गलती मानते हुए उस पर एक लाख रुपए हर्जाना लगाया।

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