

राजस्थान हाईकोर्ट नेकांस्टेबल भर्ती 2023 और पूर्व की दो भर्तियों मेंमहिला अभ्यर्थी की ऊंचाई अलग-अलग नापने परआश्चर्य जताया है। अदालत ने मौखिक रूप से कहाकि विभाग एक अभ्यर्थी की अलग-अलग ऊंचाई नापरहा है। ऐसे में उसकी ऊंचाई का परीक्षण एम्स, जोधपुरसे कराना उचित रहेगा। इसके साथ ही अदालत ने गृहसचिव और एडीजी भर्ती सहित अन्य से जवाब तलबकिया है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ नेयह आदेश सपना की याचिका पर सुनवाई करते हुएदिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालतको बताया कि राज्य सरकार ने गत वर्ष 3 अगस्त कोकांस्टेबल के 3578 पदों के लिए भर्ती निकाली। इसकीशारीरिक दक्षता परीक्षा 27 दिसंबर को हुई । शारीरिकदक्षता परीक्षा में याचिकाकर्ता की ऊंचाई 152 सेमी केकम बताकर उसे चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया।याचिका में कहा गया कि वर्ष 2019 और वर्ष 2021की कांस्टेबल पद की भर्तियों में भी पूर्व में याचिकाकर्ताने आवेदन किया था। तब विभाग ने याचिकाकर्ता कीऊंचाई 152 सेमी से अधिक नापी थी। किसी भी युवतीकी उम्र के हिसाब से ऊंचाई बढ़ तो सकती है, लेकिनकम नहीं हो सकती। इसके बावजूद भी इस भर्ती मेंउसकी ऊंचाई कम नापी गई। इस पर सुनवाई करतेहुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलबकरते हुए याचिकाकर्ता की ऊंचाई का परीक्षण एम्स,जोधपुर से कराने को कहा है।
